*कैबिनेट निर्णय की जानकारी शासकीय प्रवक्ता  सुबोध उनियाल ने दी।*

1. आशा कार्यकत्रियों के बैंक खाते में न्यूनतम 6500 रुपये दिया जायेगा। मानदेय के अन्तर्गत 1000 रूपया और प्रोत्साहन राशि के रूप में 500 रुपये दिया जायेगा।*

2. सरकारी गल्ला विक्रेता से संबंधित भुगतान के लिये वित्त विभाग 14 करोड़ रूपया खाद्य विभाग को देगा। इसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार से मिलने वाले बजट से की जायेगी।

3. सोमेश्वर में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत अस्पताल का उच्चीकरण करके 100 बेड किया जायेगा।

4. आंगनबाड़ी कार्यकत्री, सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री के मानदेय में यथोचित वृद्धि के लिये माननीय मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।

5. विधायक निधि से सम्बन्धित प्रशासनिक मद में 2 प्रतिशत कंटिंजेंसी चार्ज को घटाकर 1 प्रतिशत किया जायेगा।

6. उपनल से सम्बन्धित कार्मिकों के मानदेय में 2 स्लेब के अन्तर्गत वृद्धि की गयी है। 10 वर्ष से कम के कार्मिकों को 2000 रुपये प्रतिमाह और 10 वर्ष से ऊपर कार्मिकों को 3000 रुपये प्रतिमाह मानदेय के रूप में वृद्धि की जायेगी, इसके अलावा प्राकृतिक न्याय को देखते हुए हर वर्ष एक निश्चित धनराशि की वृद्धि की व्यवस्था वित्त विभाग करेगा।

7. खरीफ 2021-22 धान क्रय मूल्य समर्थन मूल्य को कॉमन श्रेणी में 1940 और । ग्रेड में 1960 रुपये करने का निर्णय किया गया।

8. चमोली आईटीबीपी के लिये ली गयी 1978 वर्ष में 757 नाली के लिये जमा किया गया शुल्क के सापेक्ष अमल दरामद, म्यूटेशन किया जायेगा।

9. 500 पंचायत भवनों के निर्माण हेतु 20 करोड़ रूपये की धनराशि दी जायेगी, जिसमें 10 लाख मनरेगा मद से 25 प्रतिशत पंचायत अनुदान मद से और 25 प्रतिशत राज्य सैक्टर से दिया जायेगा।

10. माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत ग्राम प्रधानों से सम्बन्धित मानदेय 1500 से बढ़ाकर 3000 किया गया।

11. माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत राजकीय स्कूलों में 10 वीं, 12 वीं के लिये 3 लाख टेबलेट पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के एक लाख उनसठ हजार पन्द्रह (1,59,015) विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। और उच्च शिक्षा के अन्तर्गत एक लाख पांच हजार विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।

12. माननीय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय में 65 पद स्टेनोग्राफर और 65 पद डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के लिये आउटसोर्सिंग मद से स्वीकृत किये गये।

13. माननीय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों के लिये कुल 246 पद स्वीकृत किये गये।

14. चिकित्सा परिवार कल्याण स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वास्थ्य परिवेक्षक पद से सम्बन्धित सेवा नियमावली में संशोधन किया गया।

15. दून मेडिकल कॉलेज में बर्न यूनिट के लिये 35 पदों का सृजन किया गया।

16. पंचायती राज विभाग के विभागीय ढांचे में एक सहायक निदेशक पद को समाप्त करके एक उपनिदेशक का पद स्वीकृत किया गया।

17. राज्य आपदा पुनर्वास विभाग में पदों की संख्या घटाकर 333 से 331 की गई, दो अनुपयोगी पदों को समाप्त किया गया।

18. यूजीसी के अन्तर्गत राजकीय एवं अशासकीय डिग्री कॉलेजों में कैरियर एडवांसमेंट योजना के अन्तर्गत प्रोन्नति हेतु छानबीन सह-मूल्यांकन समिति में संशोधन किया जायेगा।

19. उत्तराखण्ड कराधान नियमावली में उत्तर प्रदेश के अनुरूप समरूपता स्थापित करने के लिये संशोधन किया जायेगा।

20. खनन विभाग की संरचनात्मक ढांचे में एक पद आईएएस स्तर का महानिदेशक के लिये स्वीकृत किया गया।

21. पलायन रोकने एवं स्वरोजगार वृद्धि के लिये लघु एवं सूक्ष्म उद्योग के अन्तर्गत वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट (एक जनपद दो उत्पाद) की स्वीकृति दी गयी। इसका उद्देश्य उत्पाद क्लस्टर बनाना और जनपद को पहचान दिलाना है।

22. चिकित्सा शिक्षा के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेज विविध संवर्ग सेवा नियमावली को मंजूरी।

23. सिडकुल काशीपुर मेगा फूड पार्क के अन्तर्गत गलवरिया स्पात उद्योग लिमिटेड को विद्युत विभाग के विलंब शुल्क के रूप में 01 करोड़ 13 लाख को माफ करने का निर्णय।

24. सचिवालय, विधानसभा इत्यादि में कार्य करने वाले गढ़वाल मण्डल निगम लिमिटेड (जीएमवीएन) के 9 कार्मिकों का संविलियन किया जायेगा।

25. हल्द्वानी एवं दून राजकीय मेडिकल कॉलेज में बॉड भरने डॉक्टरों के फीस कम करने पर सैद्धांतिक सहमति दी गयी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here