नैनीताल- देवस्थानम बोर्ड एक्ट को चुनौती देती जनहित याचिका खारिज
उच्च न्यायालय ने भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को सरकार के पक्ष में खारिज किया । मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने छह जुलाई को निर्णय को पूरी तरह से सुनने के बाद सुरक्षित रख लिया था ।
भा.ज.पा.के राज्यसभा सदस्य सुब्रमणयम स्वामी ने जनहित याचिका दायर कर कहा था की सरकार ने चार धामों समेत कुल 51 मंदिरो का आधिपत्य अपने हाथों में लिया है, जो गलत है उन्होंने इसे असंवैधानिक बताते हुए न्यायालय से इसपर रोक लगाने को कहा था।
आज उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य सरकार के पक्ष को मजबूत मानते हुए सुब्रमण्यम स्वामी की जनहित याचिका को खारिज कर दिया है । न्यायालय से आगे का आदेश वैब साइट में अपलोड होने के बाद आदेश में आगे की जानकारी मिल सकेगी ।