देहरादूनः अल्मोड़ा जिले के द्वारहाट विधायक महेश नेगी और उनकी पत्नी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। एसीजेएम कोर्ट ने उन दोनों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले नैनीताल हाई कोर्ट ने विधायक पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। पीड़ित महिला ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में विधायक की पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर निरस्त करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी।
महिला के वकील ने बताया कि पीड़ित महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए एसीजेएम कोर्ट ने विधायक महेश नेगी और उनकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला सुनाया। आपको बता दें कि पीड़िता ने महेश नेगी पर दुष्कर्म और उनकी पत्नी पर झूठा मुकदमा दर्ज कराने का आरोप लगाया है। वहीं सूत्रों के मुताबिक दोनों पर सीआरपीसी की धारा 156, 3 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
उधर विधायक के अधिवक्ता का कहना है कि महिला ने देहरादून पुलिस और कोर्ट में जो शिकायती पत्र दिया है, उसमें तथ्य अलग-अलग हैं। कहीं न कहीं महिला ने कोर्ट को गुमराह किया है। डीएनए जांच को लेकर पहले ही सच सामने आ चुका है। ऐसे में कोर्ट को गुमराह करने के मामले में महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
हाईकोर्ट पीड़िता की गिरफ्तारी पर लगा चुका है रोक
इससे पहले नैनीताल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बीजेपी विधायक महेश नेगी पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। पीड़ित महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में विधायक की पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर निरस्त करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई, साथ ही मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर के लिए तय की।
क्या है पूरा मामला
द्वाराहाट की एक महिला जो वर्तमान में देहरादून रहती है उसने एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया है कि द्वाराहाट के बीजेपी विधायक महेश नेगी ने 2 साल तक उसका यौन शोषण किया। इससे उनकी एक बेटी भी है। वहीं महिला का एक पति भी है जिससे बच्ची का डीएनए मैच नहीं हुआ है। महिला ने विधायक महेश नेगी और अपनी बच्ची का डीएनए जांच की मांग की है। महिला का दावा है कि ये बच्ची विधायक महेश नेगी की है जिसे वो उसका हक दिलाना चाहती है।