भिखारी से राजा बने सौरभ शर्मा व अरविंद शर्मा सहित उनके पुरे परिवार, ख़ास रिस्तेदार की संपत्ति की जांच हो जाए तो पूरा मामला खुल जाए गैर जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज है कभी भी पहुच सकते हे सलाखों के पीछे!!
श्रीमहंत इन्दिरेश अस्पताल में डेढ़ करोड के गबन व धोखाधड़ी का मामला
सौरभ शर्मा व अरविंद शर्मा पर गैर जमानती धारा 468, 420, 467, 471, 120बी सहित 6 संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज
देहरादून
श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल में डेढ़ करोड़ रुपये का गबन व धोखाधड़ी कर पूर्व वित्त प्रबन्धक सौरभ शर्मा व मामा अरविंद शर्मा अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। भारतीय दंण्ड संहिता की धारा 420, 406, 467, गैर-जमानती धारा 468, 471 व 120बी के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज होने के बाद दोनों शातिर पुलिस की दबिश से बचते फिर रहे हैं। धारा 467 में दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास तक की सजा का प्राविधान है।
इस सम्बन्ध में श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल प्रबन्धन के वरिष्ठ अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमण्डल सोमवार को पुलिस महानिदेशक से मिला। प्रतिनिधिमण्डल सदस्यों ने पुलिस महानिदेशक को सम्बन्धित घटनाक्रम से अवगत कराया। पुलिस महानिदेशक ने सीओ पटेल नगर को आवश्यक कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश जारी किये हैं।
श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल के प्रतिनिधिमण्डल ने शिकायती पत्र की एक प्रति जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व कोतवाली प्रभारी पटेल नगर को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए दी।
डीजीपी को दिए गए पत्र में अधिकृत हस्ताक्षरी प्रबन्धक श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल ने आग्रह किया है कि संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद सौरभ शर्मा व अरविंद शर्मा के हौंसले बुलंद हैं वे श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल के बाहर घूमते बताए जा रहे हैं, वे श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल में कोई घटना कर सकते हैं ताकि उनके विरूद्ध साक्ष्य सबूत मिटाए जा सकें। मुकदमें से ध्यान भटकाने के लिए वे शिकायतकर्ता, अधिकृत हस्ताक्षरी प्रबन्धक विजय नौटियाल व अस्पताल के अन्य अधिकारियों के खिलाफ षडयंत्र कर सकते हैं व जान का खतरा बन सकते हैं।
प्रतिनिधिमण्डल ने पुलिस महानिदेशक से आग्रह किया कि पुलिस सम्बन्धित मामले पर शीघ्र जॉच पूरी कर गिरफ्तारी सुनिश्चित करे ताकि सौरभ शर्मा व अरविंद शर्मा संस्थान के अधिकारियों व कर्मचारियों को कोई नुकसान न पहुंचा सके।