उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए सरकार के द्वारा संपूर्ण राज्य में 11 से 18 तारीख तक सख्त कोरोना कर्फ्यू का ऐलान किया गया है।जिसमें सरकार द्वारा नियमों को काफी सख्त रखा गया है।लेकिन आज उत्तराखंड सरकार द्वारा दुकानों को खोलने को लेकर भी एक नया आदेश जारी किया गया है, जिसमें अब राज्य में दुकानों को 3 घंटे प्रतिदिन खोलने की इजाजत दी गई है।
सचिव द्वारा जारी आदेश में लिखा गया कि COVID Curfew से सम्बन्धित पूर्व में राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेश संख्या : 84/ USDMA/ 792 (2020) दिनांक 09.05.2021 के बिन्दु संख्या 15 D(i)” जो PDS-Ration के सस्ते गल्ले की दुकानों के संचालन से संबंधित है, उक्त आदेश में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है
COVID Curfew के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न वितरण को सरल बनाने के लिए राज्य के समस्त PDS-Ration के सस्ते गल्ले की दुकानें दिनांक 14 May 2021 से 18 May 2021 तक प्रातः 07:00 बजे से प्रातः 10:00 बजे तक खुली रहेंगी। उक्त व्यवस्था अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगी।

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