दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अवमानना के मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण पर एक रुपये का जुर्माना लगाने की सजा का एलान किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रशांत भूषण को 15 सितंबर तक एक रुपये का जुर्माना जमा कराना होगा। शीर्ष अदालत ने ये भी कहा कि अगर प्रशांत भूषण इस जुर्माने को जमा नहीं कराते हैं तो उन्हें तीन महीने की जेल और 3 साल के लिए उनकी प्रेक्टिस पर रोक लगा दी जाएगी।
क्या था मामला
वर्तमान और पूर्व चीफ जस्टिस के बारे में प्रशांत भूषण ने विवादित ट्वीट किया था। 14 अगस्त को कोर्ट ने इन ट्वीट पर प्रशांत भूषण के स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए उन्हें अवमानना का दोषी करार दिया था। उन्हें बिना शर्त माफी मांगने के लिए समय दिया गया था लेकिन उन्होंने माफी मांगने से मना कर दिया था।
जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने सुनाया फैसला
जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रशांत भूषण के खिलाफ अपना फैसला सुनाया। अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत सजा के तौर पर भूषण को 6 महीने तक की कैद या 2000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकती थीं पर अदालत ने इस मामले में उनके ऊपर सिर्फ 1रुपये का जुर्माना लगाया।