पुष्कर राज में गौ तस्करी करने वालो की अब खैर नहीं मुख्यमंत्री धामी के डीजीपी अशोक कुमार को सख्त निर्देश के बाद डीजीपी अशोक कुमार ने गौ तस्करी में लिप्त अभियुक्तों पर गौवंश संरक्षण अधिनियम 2007 के तहत गैंगस्टर एक्ट लगाने के निर्देश दिए हैं..

उत्तराखंड में अब अवैध रूप से गौ परिवहन और गौ तस्करी करने वाले लोगों की खैर नहीं क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी के डीजीपी अशोक कुमार को सख्त निर्देश के बाद डीजीपी अशोक कुमार ने गौ तस्करी में लिप्त अभियुक्तों पर गौवंश संरक्षण अधिनियम 2007 के तहत गैंगस्टर एक्ट लगाने के निर्देश दिए हैं यानी प्रदेश में जो भी व्यक्ति गौ वंश से संबंधित पशु की तस्करी में संलिप्त पाया जाता है उस पर अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी उत्तराखंड डीजीपी के इस आदेश के बाद अब पुलिस को और भी सावधानी बरतनी होगी क्योंकि जिस राज्य में गौ रक्षा को लेकर जितना सख्त कानून है उस राज्य में भीड़ द्वारा हत्याओं के मामले भी उतनी ही ज्यादा है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन का कहना है कि डीजीपी के आदेश के बाद सभी 13 जनपदों की पुलिस को इस एक्ट के तहत कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं वही इस फैसले को लेकर हिंदू संगठनों ने खुशी जाहिर की है तो भाजपा ने इसे सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में इस एक्ट के लागू होने से गौ तस्करी जैसे मामलों में कमी आएगी जिसके लिए हम धामी सरकार का धन्यवाद करते हैं

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