रुड़की प्रभारी मो मुकर्रम मलिक
सह संपादक अमित मंगोलिया

रुड़की । नगर निगम के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने रुड़की नगर निगम के चुनाव संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए डबल बेंच के दोनो पक्षकारों की दलील सुनने के बाद अब गेंद हाईकोर्ट के पाले में गेंद है अब इस मामले में हाई कोर्ट का फैसला अंतिम होगा हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि रुड़की नगर निगम के चुनाव को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि रुड़की नगर निगम चुनाव संबंधी किसी भी याचिका पर हाई कोर्ट सिविल कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होगी । लेकिन आज जो यशपाल राणा बनाम स्टेट सरकार पीठ पर बहस हुई है। उसमें एडवोकेट डॉ अजयवीर पुंडीर और एडवोकेट अनू गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि नैनीताल हाईकोर्ट की डबल बेंच ने राज्य सरकार को रामपुर और पाडली गांव को शामिल करते हुए 31 दिसंबर 2018 को चुनाव कराए जाने के आदेश दिए थे । लेकिन राज्य सरकार ने चुनाव नहीं कराए। जिस कारण एक याचिका डबल बेंच में दायर की गई थी। जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार रुड़की नगर निगम के चुनाव को लेकर कोर्ट की अवमानना कर रही हैं। इस बीच राज्य सरकार ने चुनाव कराने के बजाय निकाय एक्ट में संशोधन कर रामपुर और पाड़ली गांव को नगर निगम से बाहर कर दिया और साउथ सिविल लाइंस आदि क्षेत्र को जोड़ लिया। अब फिर से नैनीताल हाईकोर्ट की डबल बेंच में विभिन्न याचिकाओं पर निर्णय आने ही वाला था कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर एक पक्षीय आदेश प्राप्त कर ली। जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश यह हुए हैं कि रुड़की नगर निगम के चुनाव कराए जाएं। नैनीताल हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट में रुड़की नगर निगम के चुनाव संबंधी याचिका पर सुनवाई नहीं होगी। हाई कोर्ट के द्वारा रुड़की नगर निगम के चुनाव संबंधी किए गए पूर्व के सभी आदेश निरस्त किए जाते हैं। एडवोकेट डॉ अजयवीर पुंडीर व अनू गुप्ता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के कारण उनके पक्ष का अहित हुआ है । लिहाजा इस आदेश को निरस्त कर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रखने के आदेश दिए जाए। जानकारी मिली है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट को सुनवाई के लिए स्वतंत्र कर दिया है। अब रुड़की नगर निगम के चुनाव को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। माना जा रहा है कि नैनीताल हाईकोर्ट में अब जिस भी पक्ष में निर्णय आएगा दूसरा पक्ष फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएगा। यानी कि रुड़की नगर निगम के चुनाव को लेकर अभी पेच फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह बात पूरी तरह साफ हो गई है कि पूर्व में जो सिंगल बेंच ने राज्य सरकार के निकाय एक्ट संशोधन के बाद रामपुर पाडली को गांव को बाहर निकाले जाने और साउथ सिविल लाइंस को जोड़े जाने पर स्टे किया था। वह स्टे संबंधी आदेश निरस्त ही रहेगा। इसके बाद डबल बेंच के द्वारा पूर्व में जो रामपुर पाड़ली गांव को शामिल करते हुए चुनाव कराने के आदेश दिए थे वह भी आदेश निरस्त रहेगा ।यानी कि अब हाईकोर्ट की डबल बेंच से कोई भी फ्रेश आदेश आएगा। उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। जानकारों कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के निर्देश पर जो राज्य सरकार ने जिला प्रशासन से नगर निगम के चुनाव की प्रक्रिया तेज कराई थी वह भी अब ठिठक जाएगी।

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